सैफई : गांव का एक छोटा सा घर… जिसमें एक मां अपने बेटे की हर गलती को माफ कर देती थी। वह सोचती थी कि वक्त के साथ बेटा सुधर जाएगा, नशा छोड़ देगा और फिर से परिवार का सहारा बनेगा। लेकिन किसे पता था कि उसी बेटे की आंखों में ममता नहीं, हवस का जहर पल रहा है।
सैफई के गांव में 19 वर्षीय गोविंद उर्फ गोलू ने शराब के नशे में अपनी 52 बर्षीय विधवा मां के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर पूरी घटना बताई, जिसके बाद यह अपराध पुख्ता हो गया।
करीब 17 वर्ष पहले ही आरोपी के पिता का निधन हो चुका है। तीन भाइयों में से एक भाई की पांच साल पहले मौत हो गई थी। दोनों बचे भाई शराब पीने के आदी हैं। आरोप है कि मौका पाकर गोविंद अपनी मां के साथ दरिंदगी करता था। बड़े भाई को भी इस बात की जानकारी थी, लेकिन वह अपने नशे में मस्त रहता था।
पीड़िता के मुताबिक, 3 अगस्त की रात गोविंद घर आकर मारपीट करते हुए दुष्कर्म कर चुका है। 11 अगस्त की सुबह करीब 11:30 बजे वह फिर घर में घुसा और जमीन पर गिराकर दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा। किसी तरह बचकर वह अपनी देवरानी के घर पहुंची और पूरी घटना बताई। इसके बाद हिम्मत जुटाकर थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर मंगलवार को उझियानी बाईपास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी टीम में प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र राठी और उप निरीक्षक राजकुमार शामिल रहे। महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया है।
एफआईआर में दर्ज धाराएं (भारतीय न्याय संहिता, 2023):
धारा 64(1) – बलात्कार (दुष्कर्म) का अपराध।
धारा 115(2) – आपराधिक धमकी देना, जान से मारने की धमकी।
धारा 351(3) – महिला की शीलभंग करने या उसे अपमानित करने के इरादे से हमला या बल का प्रयोग।
यह घटना सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि समाज के लिए गहरी चेतावनी है। जिस मां ने बेटे को जन्म दिया, पाला-पोसा, उसी के साथ इस तरह की दरिंदगी—यह सवाल खड़ा करती है कि हमारी पारिवारिक और सामाजिक मूल्य कहां खोते जा रहे हैं। नशा और बिगड़ी सोच किस तरह रिश्तों की पवित्रता को खत्म कर रही है, यह इसका वीभत्स उदाहरण है।
